केरल हाईकोर्ट से ‘द केरल स्टोरी 2’ को राहत, रिलीज पर लगी रोक हटने के आसार

केरल हाईकोर्ट से ‘द केरल स्टोरी 2’ को राहत, रिलीज पर लगी रोक हटने के आसार

नई दिल्ली, 28 फ़रवरी 2026 । फिल्म The Kerala Story 2 को लेकर चल रहे विवाद के बीच Kerala High Court से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फिल्म की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे निर्माताओं के लिए रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।

केरल हाईकोर्ट ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर लगी रोक को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सिंगल जज के उस अंतरिम आदेश पर दो हफ्तों के लिए रोक लगा दी है, जिसमें फिल्म की रिलीज 15 दिनों के लिए स्थगित की गई थी।

कोच्चि में शुक्रवार को जस्टिस सुष्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस पी. वी. बालकृष्णन की खंडपीठ ने यह आदेश फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की अपील पर सुनाया। अपील देर गुरुवार रात दायर की गई थी, ठीक कुछ घंटों बाद जब फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई गई थी। खंडपीठ ने गुरुवार रात ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है।

निर्माता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि फिल्म का उद्देश्य केरल राज्य या किसी धार्मिक समुदाय को बदनाम करना नहीं है। उनके वकीलों ने कहा कि फिल्म केवल एक सामाजिक बुराई को दर्शाती है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि यदि रिलीज पर रोक जारी रहती है तो निर्माताओं को भारी आर्थिक नुकसान होगा। फिल्म 27 फरवरी को भारत में 1,500 और विदेशों में 300 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तय थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सेंसर बोर्ड से प्रमाणन मिलने के बाद फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए ठोस आधार होना जरूरी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी फिल्म को केवल आशंकाओं के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।

इस रुख से फिल्म को फिलहाल राहत मिल गई है और निर्धारित तिथि पर रिलीज की संभावना बढ़ गई है।

फिल्मों से जुड़े मामलों में अदालतें अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन पर जोर देती हैं। यदि किसी को फिल्म के किसी हिस्से पर आपत्ति है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत समाधान तलाशा जा सकता है, लेकिन पूर्ण रोक अंतिम उपाय माना जाता है।