‘धुरंधर’ स्क्रिप्ट विवाद में राहत: आदित्य धर को मिली बड़ी कानूनी राहत
नई दिल्ली, 09 अप्रैल 2026 । फिल्म ‘धुरंधर’ की स्क्रिप्ट चोरी से जुड़े विवाद में निर्देशक आदित्य धर को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ लगे आरोपों पर पर्याप्त आधार न मिलने के चलते उन्हें राहत प्रदान की।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्ममेकर संतोष कुमार के खिलाफ एक अंतरिम आदेश पारित किया है। इस आदेश के तहत उन्हें फिल्म धुरंधर और इसके सीक्वल धुरंधर: द रिवेंज की स्क्रिप्ट चोरी के आरोपों को दोहराने या फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर के खिलाफ कोई भी मानहानिकारक (defamatory) बयान देने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
न्यायमूर्ति आरिफ एस. डॉक्टर की बेंच ने यह फैसला आदित्य धर द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के दौरान सुनाया।
16 अप्रैल तक आदेश लागू रहेगा
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि संतोष कुमार को नोटिस दिया गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ। आदेश में कहा गया कि अगली सुनवाई तक कुमार इस तरह के शब्दों को दोहराने से परहेज करें।
यह मामला उस समय चर्चा में आया था जब ‘धुरंधर’ की कहानी को लेकर कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। शिकायतकर्ता का दावा था कि फिल्म की स्क्रिप्ट उनकी मूल रचना से मिलती-जुलती है, जिसके बाद मामला कानूनी दायरे में पहुंच गया।
हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि प्रस्तुत किए गए सबूत आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसी आधार पर आदित्य धर को राहत दी गई।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट और कॉपीराइट से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि किसी भी आरोप को साबित करने के लिए ठोस और स्पष्ट साक्ष्य जरूरी होते हैं।
फिलहाल इस फैसले के बाद ‘धुरंधर’ से जुड़ा विवाद काफी हद तक शांत होता नजर आ रहा है, हालांकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।


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