“शिवसेना निशान विवाद‑सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अगस्त माह में”

“शिवसेना निशान विवाद‑सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अगस्त माह में”

महाराष्ट्र , 14 जुलाई 2025। शिवसेना (UBT) नेता उद्धव ठाकरे की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में रि-लिस्टेड कर दी है। अब मामले की सुनवाई अगस्त में होगी।

उद्धव ने ठाकरे से अपील की है कि उन्हें 'शिवसेना' नाम, ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिह्न और बाघ वाले भगवा झंडे का इस्तेमाल फिर से करने दिया जाए। यह मांग महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावों के लिए की गई है।

उद्धव के वकील देवदत्त कामत ने 2 जुलाई को छुट्टियों के दौरान काम कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने इस पर जल्दी सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट को इन चिह्नों का इस्तेमाल करने से रोका जाए, क्योंकि ये असली शिवसेना की पहचान हैं और जनता इन्हें भावनात्मक रूप से जोड़कर देखती है।

साल 2022 में एकनाथ शिंदे के गुट ने शिवसेना से बगावत की थी। इसके बाद फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने 'शिवसेना' नाम और उसका चिह्न 'धनुष-बाण' शिंदे गुट को दे दिया था। उद्धव ठाकरे ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और मामला अब तक चल रहा है।

उद्धव गुट की मांग- चिह्न इस्तेमाल करने की इजाजत मिले स्थानीय चुनाव नजदीक हैं, तो उद्धव गुट चाहता है कि कोर्ट कोई अस्थायी (इंटरिम) फैसला दे, ताकि चुनावों में उनका नुकसान न हो। उन्होंने सुझाव दिया कि जैसे एनसीपी विवाद में कोर्ट ने अजित पवार गुट को चिह्न इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, वैसे ही यहां भी किया जा सकता है।

शिंदे गुट के वकील ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव पहले ही इसी नाम और चिह्न से हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट पहले ठाकरे की ऐसी ही मांग को मना कर चुका है।

इससे पहले कोर्ट ने महाराष्ट्र में लंबे समय से रुके हुए स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिन्हें अब 4 महीने के भीतर पूरा करना है।

  • शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में पार्टी से बगावत की थी। इसके बाद शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा कर दिया। ठाकरे गुट का आरोप है कि शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली और असंवैधानिक सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।
  • 16 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया था। साथ ही शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चिह्न (तीर-कमान) को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को इस पर फैसला करने को कहा था।
  • 10 जनवरी 2024 को राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया था। इसके खिलाफ ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 22 जनवरी 2024 को कोर्ट ने शिंदे समेत सभी बगावती विधायकों को नोटिस जारी किया था।