आजमगढ़ MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला: सपा नेता कमला प्रसाद यादव सभी आरोपों से बरी
आजमगढ़ , 24 अप्रैल 2026 । उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले की MP-MLA कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता Kamla Prasad Yadav को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और इसे सपा के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
अभियोजन के अनुसार मामला वर्ष 2017-18 की घटनाओं से संबंधित था, जिसमें पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएं 147, 148, 149, 323, 506, 454, 188 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता वंश गोपाल सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने अदालत में दलील दी कि मामला राजनीतिक द्वेष के चलते दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान आठ गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें परस्पर विरोधाभास पाया गया तथा ठोस साक्ष्यों का अभाव रहा।
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का विस्तृत परीक्षण किया। कोर्ट ने पाया कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके, जिसके आधार पर कमला प्रसाद यादव को दोषमुक्त करार दिया गया।
इस केस की सुनवाई लंबे समय से चल रही थी और राजनीतिक रूप से भी यह मामला काफी चर्चाओं में रहा। फैसले के बाद सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है, जबकि विरोधी दल इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से नहीं चूक रहे हैं।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, MP-MLA कोर्ट का यह निर्णय इस बात को दर्शाता है कि न्यायालय केवल साक्ष्यों के आधार पर ही फैसला देता है, चाहे मामला कितना भी चर्चित क्यों न हो।
इस फैसले के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मामले को लेकर आगे कोई अपील की जाती है या नहीं। फिलहाल, अदालत के इस आदेश ने कमला प्रसाद यादव को बड़ी राहत दी है और उनकी राजनीतिक स्थिति को भी मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है।


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