Delhi-NCR में 1 अक्टूबर से पुराने वाहनों पर सख्ती, कई गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
नई दिल्ली, 16 मई 2026 । दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग संस्था CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। नए नियमों के तहत तय समय सीमा पार कर चुके यानी “End of Life (EoL)” वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। यह फैसला खासतौर पर दिल्ली और एनसीआर के उन इलाकों में लागू किया जाएगा जहां प्रदूषण और ट्रैफिक का दबाव सबसे ज्यादा है। 1 अक्टूबर, 2026 से दिल्ली-एनसीआर के किसी भी पेट्रोल पंप पर उन वाहनों को ईंधन (पेट्रोल, डीजल या सीएनजी) नहीं दिया जाएगा, जिनके पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा।
इस नए नियम को सख्ती से लागू करने के लिए अब पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। ये हाई-टेक कैमरे जैसे ही आपकी गाड़ी का नंबर स्कैन करेंगे, सिस्टम तुरंत उसे VAHAN और PUCC डेटाबेस से मिलाकर जांच लेगा। अगर रिकॉर्ड में आपकी गाड़ी का PUC एक्सपायर या अवैध मिला, तो पेट्रोल पंप की मशीनें आपको ईंधन देने से इनकार कर देंगी।
CAQM के अनुसार यह कदम दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा और वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है। आयोग का कहना है कि पुराने BS-I, BS-II और BS-III वाहनों से प्रदूषण का स्तर काफी अधिक होता है, जिससे सर्दियों में एयर क्वालिटी और खराब हो जाती है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट और NGT के पुराने आदेशों के आधार पर सख्त अमल शुरू किया जा रहा है।
हालांकि इस फैसले को लेकर पहले विरोध भी हुआ था। दिल्ली सरकार ने तकनीकी दिक्कतों और आम लोगों पर पड़ने वाले असर का हवाला देते हुए इस व्यवस्था को कुछ समय के लिए टालने की मांग की थी। इसके बाद CAQM ने चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने का फैसला लिया। आयोग के संशोधित आदेश के अनुसार दिल्ली और हाई-डेंसिटी NCR जिलों में यह व्यवस्था पहले लागू होगी, जबकि बाकी NCR क्षेत्रों में बाद में विस्तार किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना पूरी तरह लागू होती है तो दिल्ली-एनसीआर में लाखों पुराने वाहन सड़कों से हट सकते हैं, जिससे प्रदूषण स्तर में कमी आने की उम्मीद है। वहीं वाहन मालिकों के सामने अब अपने पुराने वाहन स्क्रैप कराने या नए वाहन खरीदने की चुनौती भी बढ़ सकती है।


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