नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में BJP नेता समेत तीन पर केस दर्ज, हथियार के बल पर संबंध बनाने का आरोप
उत्तराखंड , 07 मई 2026 । उत्तराखंड के चंपावत में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक नेता समेत तीन लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पीड़िता के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि आरोपियों ने हथियार के बल पर लड़की को धमकाया और उसके साथ जबरन संबंध बनाए।
शादी समारोह से लापता हुई थी नाबालिग
चंपावत की पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि मंगलवार को अपनी सहेली की शादी में शामिल होने के लिए क्षेत्र के एक गांव गई 16 वर्षीय लड़की के लापता होने की सूचना मिलने पर तत्काल चंपावत कोतवाली से पुलिस बल मौके लिए रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि मौके पर जाकर जानकारी जुटाते हुए खोजबीन की गई जिसके बाद लड़की को एक डेयरी के पास से निर्वस्त्र और बंधी अवस्था में बरामद किया गया।
पुलिस के अनुसार घटना के बाद पीड़िता और उसके परिवार ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मेडिकल जांच और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ में लड़की ने कुछ लोगों द्वारा दुष्कर्म किए जाने की जानकारी दी, जिसके बाद उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाकर उपचार एवं मेडिकल परीक्षण कराया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि जांच को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बताया जा रहा है कि आरोपियों में एक स्थानीय BJP नेता भी शामिल है, जिसके चलते मामला राजनीतिक रूप से भी चर्चा में आ गया है। विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं BJP की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक विस्तृत बयान सामने नहीं आया है, हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि कानून अपना काम करेगा और दोषी पाए जाने पर किसी को बचाया नहीं जाएगा।
पुलिस ने पीड़िता की पहचान गोपनीय रखते हुए लोगों से अफवाहें फैलाने से बचने की अपील की है। साथ ही सोशल मीडिया पर मामले से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा न करने की चेतावनी भी दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
पॉक्सो एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज
यादव ने बताया कि उन्होंने भी पीड़िता से बातचीत कर उससे घटना की जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष पूरन सिंह रावत, विनोद सिंह रावत और नवीन सिंह रावत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 (2) (दुष्कर्म), 127(2), 351(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
यह घटना एक बार फिर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सामाजिक संगठनों ने मामले में त्वरित न्याय और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है।


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