200 करोड़ की रंगदारी केस में नोरा फतेही को दिल्ली कोर्ट की फटकार,

200 करोड़ की रंगदारी केस में नोरा फतेही को दिल्ली कोर्ट की फटकार,

नई दिल्ली,02 नवंबर 2026 | बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही को 200 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फटकार लगाई है। सोमवार, 2 नवंबर को सुनवाई के दौरान नोरा अदालत में पेश नहीं हुईं। इसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उन्हें दोबारा समन जारी किया और 6 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर गवाही देने का निर्देश दिया।

अदालत ने नोरा के वकील से कहा कि वह इस मामले में गवाह हैं और उन्हें अदालत में मौजूद रहना चाहिए था। कोर्ट ने उनके व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत को हल्के में नहीं लेना चाहिए।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि नोरा फतेही को समन भेजा गया था, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि वह पेश होंगी या नहीं। इस पर अदालत ने उनके वकील को फटकार लगाई और कहा, 'वह एक गवाह हैं और उन्हें यहां होना चाहिए था। उनका व्यवहार ठीक नहीं है। अदालत को हल्के में न लें।' इसके बाद कोर्ट ने नोरा को 6 नवंबर को पेश होने के लिए नया समन जारी किया।

पेशी से छूट की मांग पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार को सुनवाई के दौरान नोरा फतेही के वकील ने उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग की। इस पर अदालत ने असंतोष जताया। दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट को बताया कि नोरा को 22 अक्टूबर को ईमेल और व्हाट्सऐप के जरिए नोटिस भेजा गया था। पुलिस ने उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी ओर से जवाब नहीं मिला।

नोरा को पहले 2 नवंबर को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश होने का निर्देश दिया गया था। उनकी अनुपस्थिति के बाद अदालत ने नया समन जारी करते हुए 6 नवंबर की तारीख तय की है।

सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है 200 करोड़ का मामला

यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। आरोप है कि सुकेश ने दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान खुद को वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताकर लोगों से ठगी और रंगदारी वसूली की। जांच एजेंसियों के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान उसने पूर्व रैनबैक्सी प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से करीब 200 करोड़ रुपये की कथित वसूली की थी।

आरोप है कि सुकेश ने अदिति सिंह को उनके पति को जेल से बाहर निकलवाने में मदद का भरोसा दिलाया था। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने की। पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत भी कार्रवाई की है।

मामले में अभियोजन पक्ष की गवाह हैं नोरा

जांच के दौरान नोरा फतेही से सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल के साथ कथित संपर्क को लेकर पूछताछ हुई थी। नोरा का नाम इस मामले की तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अभियोजन पक्ष की गवाह के रूप में दर्ज है। उन्हें गवाह संख्या LW-3 के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, नोरा ने जांचकर्ताओं को बताया था कि सुकेश से उनकी बातचीत उसकी पत्नी के माध्यम से हुई थी। दिसंबर 2020 में चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को लेकर भी उनसे सवाल पूछे गए थे। उनका बयान भी जांच के दौरान दर्ज किया गया था।

6 नवंबर को दर्ज हो सकती है नोरा की गवाही

अब अदालत ने नोरा फतेही को 6 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। इस दिन मामले की अगली सुनवाई के दौरान उनकी गवाही दर्ज किए जाने की उम्मीद है। फिलहाल इस प्रकरण में नोरा को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया गया है। अदालत में उनकी भूमिका गवाही देने की है, न कि इस मामले में आरोपी के रूप में पेश होने की।